आपके फायदे की बात: हमेशा एमडब्ल्यूपी एक्ट के साथ लें टर्म इंश्योरेंस, इससे कवर का पैसा आपके कर्जदारों को न मिलकर परिवार को मिलेगा

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नई दिल्ली3 दिन पहले

कोरोना के कारण देश में अब तक सवा 3 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ी है। ऐसे में इस विपरीत समय में आप अपने परिवार को टर्म इंश्योरेंस से वित्तीय सुरक्षा दे सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि क्लेम का पैसा नॉमिनी या बेनिफिशियरी (लाभार्थी) को मिले ही न। यह भी हो सकता है कि बीमा का पैसा किसी रिश्तेदार को या पति ने जहां से लोन या उधार लिया हो, उसे मिल जाए। इन स्थितियों से बचने के लिए पुरुष बीमाधारक को ‘मैरिड वुमन्स प्रॉपर्टी एक्ट, 1874 (एमडब्ल्यूपी एक्ट) के तहत टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए।

क्या है एमडब्ल्यूपी एक्ट?
मैरिड वुमेंस प्रॉपर्टी एक्ट, 1874 के तहत पत्नी की संपत्ति को सुरक्षा दी गई है। यह सुरक्षा तब मिलती है, जब उसके पति की मौत या उसके दिवालिया हो जाने की स्थिति में बकाया लोन चुकाने के लिए पति की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब्त कर ली जाती है। मैरिड वुमेंस प्रॉपर्टी एक्ट के एडेंडम (एमडब्लूपी) का फायदा हर तरह की जीवन बीमा पॉलिसी पर मिलता है। इस तरह की बीमा पॉलिसी को सिर्फ शादीशुदा भारतीय व्यक्ति ही खरीद सकता है। इसके तहम पॉलिसी लेने पर कवर का पैसा आपके नॉमिनी को ही मिलेगा।

एमडब्ल्यूपी एक्ट के तहत कैसे ले सकते हैं पॉलिसी
कोई भी किसी भी कंपनी का टर्म इंश्योरेंस ले सकता है, साथ ही एमडब्ल्यूपी एक्ट के तहत ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लानिंग भी की जा सकती है। जब पति या आपके परिवार में कोई भी प्लान खरीदने के लिए फॉर्म भरे तो उसमें यह सवाल देखे: मैं मैरिड वुमन्स प्रॉपर्टी एक्ट (1874) के तहत यह पॉलिसी खरीदना चाहता हूं।

इस सवाल के जवाब में ‘हां’ चुनें। इसके बाद बेनिफिशियरी या ट्रस्टी की जानकारियां देनी होंगी। जैसे नाम, संबंध, जन्मतिथि, लाभ के हिस्से का प्रतिशत आदि। पति इसमें अपनी पत्नी, बच्चों के नाम दे सकता है। एक साथ कई लाभार्थी जोड़े जा सकते हैं। कोई शादीशुदा महिला भी इस तरह की बीमा पॉलिसी खरीद सकती है, जिसमें लाभार्थी उसके बच्चे हो सकते हैं।

पत्नी और बच्चों को मिलेगी कवर की रकम
बीमा की पॉलिसी जो किसी शादीशुदा पुरुष ने अपने जीवन पर ली है, उसका लाभ उसकी पत्नी और बच्चों या उनमें से किसी भी एक को मिलना सुनिश्चित होना चाहिए। इनके अलावा पति के किसी भी क्रेडिटर (लोन या उधार देने वाले) का इस पर कोई अधिकार नहीं होगा।’ यानी इस एक्ट के तहत पति के बीमा के ट्रस्टी उसकी पत्नी और बच्चे ही होते हैं।

इसके तहत ली गई पॉलिसी को माना जाता है ट्रस्ट
एमडब्ल्यूपी एक्ट के तहत ली गई टर्म पॉलिसी को ट्रस्ट माना जाता है। पॉलिसी की लाभ राशि पर केवल ट्रस्टियों का ही अधिकार होता है। डेथ क्लेम होने की स्थिति में पॉलिसी से प्राप्त पैसा ट्रस्ट को मिलता है, जिसे ट्रस्टी ही क्लेम कर सकता है। इसे कोई क्रेडिटर या रिश्तेदार क्लेम नहीं कर सकता। ट्रस्ट पत्नी और/या बच्चों के लिए ही क्लेम राशि को सुरक्षित रखता है। इस तरह एमडब्ल्यूपी एक्ट पत्नी और बच्चों का भ‌विष्य सुरक्षित करता है।

कर्जदार लोगों के लिए बहुत उपयोगी है एमडब्ल्यूपी एक्ट
ऐसे बिजनेसमैन और सैलेरी पाने वाले लोग जिनके ऊपर लोन या अन्य देनदारियां हैं। ऐसे लोग जो अपनी पत्नी और बच्चों को ऐसे क्रेडिटर्स/रिश्तेदारों से बचाना चाहते हैं जिनकी मंशा धोखा देने वाली हो सकती है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस से मिलने वाली राशि बड़ी हो सकती है, जो पति के न रहने पर परिवार का भविष्य बचा सकती है। इसलिए एमडब्ल्यूपी एक्ट के तहत टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना हर किसी के लिए एक अच्छा फैसला साबित हो सकता है।

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