शारापोवा और शूमाकर पर गुरुग्राम में FIR: कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ केस; दिल्ली की महिला से अपार्टमेंट बुक कराने पर 80 लाख की धोखाधड़ी
गुरुग्राम/रेवाड़ी4 घंटे पहले
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मारिया शारापोवा और माइकल शूमाकर।
पूर्व अंतरराष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी मारिया शारपोवा और नामी फॉर्मूला-वन रेसर माइकल शूमाकर के खिलाफ गुरुग्राम कोर्ट के आदेश पर थाना बादशाहपुर पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। केस में रीयलटेक डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपर्स को मुख्य पार्टी बनाया है। इस मामले में दिल्ली की महिला से आवासीय अपार्टमेंट बुक कराने पर करीब 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई।
नई दिल्ली के छत्तरपुर इलाके के मिनी फार्म नंबर-10 की शैफाली अग्रवाल ने गुरुग्राम कोर्ट स्थित JMFC हर्ष कुमार की अदालत में इस्तगासा दायर किया। उन्होंने बताया कि 2013 में उन्हें विज्ञापनों के जरिए पता चला कि गुरुग्राम के सेक्टर-73 इलाके में नामी प्रोजेक्ट शुरु हो रहा है। इसमें सपनों का लग्जरी घर बनाने का ख्वाब दिखाया गया। शैफाली अग्रवाल ने प्रोजेक्ट में शारापोवा टावर के नाम से एक आवासीय अपार्टमेंट 3650 वर्ग मीटर का बुक कर दिया। परियोजना में एक टावर का नाम शूमाकर के नाम पर रखा गया। यह प्रोजेक्ट 6 साल यानी 2019 तक पूरा हो जाना था।
गुरुग्राम में पहले भी ऐसे धोखाधड़ी के मामले सामने आ चुके हैं। इन मामलों में कुछ अदालत तक भी पहुंच चुके हैं।
16 मार्च 2013 को 35 लाख रुपए का चेक दिया। 7 अगस्त 2013 को 28 लाख, 10 अगस्त 2013 को 12 लाख और फिर 15 दिसंबर 2013 को 4 लाख 1 हजार 848 रुपए का चेक और दिया। कुल 79 लाख 1 हजार 848 रुपए की राशि दी। लंबा समय बीतने के बाद भी प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हुआ तो उन्होंने रीयलटेक डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी और डेवलपर्स से पैसे वापस मांगने के लिए 6 जनवरी 2015 को पत्र लिखा। इसके बाद 16 फरवरी 2016 तक लगातार 10 पत्र ईमेल और विभिन्न माध्यम से भेजे, लेकिन जवाब नहीं मिला। इस बीच उन्हें पता चला कि जिस कंपनी के नाम से प्रोजेक्ट शुरु करने की बात की जा रही है, उस कंपनी ने इस क्षेत्र में कोई जमीन ही अधिग्रहण नहीं की है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय हस्तियों पर अपने संघ और इसे बढ़ावा देने के माध्यम से धोखाधड़ी का हिस्सा होने का आरोप लगाया। साथ ही परियोजना के प्रमोटरों के रूप में शारापोवा और शूमाकर पर खरीदारों के साथ साजिश रचने का भी आरोप लगाया। इसके बाद उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़नी शुरू की। पुलिस को भी शिकायत दी। गुरुग्राम कोर्ट के आदेश पर बादशाहपुर थाना पुलिस ने धारा 420, 406, 120बी के तहत केस दर्ज किया हैं।
गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों में बिल्डरों की मनमानी के कारण प्रोजेक्टों में निवेश करने वाले परेशान हो रहे हैं।
टेनिस स्टार ने साइट का दौरा भी किया
शैफाली ने कोर्ट में दायर इस्तगासा में बताया कि विज्ञापनों के माध्यम से परियोजना के बारे में पता चला। परियोजना की तस्वीरों और बहुत सारे झूठे वादे किए जाने के बाद कंपनी प्रबंधन से संपर्क किया। परियोजना के प्रमोटरों के रूप में शारापोवा और शूमाकर ने खरीदारों के साथ साजिश रची। शैफाली ने आरोप लगाया कि पूर्व टेनिस स्टार ने साइट का दौरा भी किया था और यहां टेनिस अकादमी और स्पोर्ट्स स्टोर खोलने का वादा किया था। इतना ही नहीं खरीदारों के साथ डिनर पार्टी की थी।
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